आज सलमान खान के फेंस
के लिए खुश खबरी है पढ़े
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के हिट एंड रन मामले बॉलीवुड स्टार सलमान खान को बड़ी राहत दी। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते
सुप्रीम कोर्ट ने सलमान की ज़मानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में पीड़ित की मां ने पिटीशन फाइल की थी।
SC ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला सही
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुशीला हिम्मतराव पाटिल जो सलमान के बॉडीगार्ड रहे रविंद्र पाटिल की मां की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले में सुशीला हिम्मतराव पाटिल ने सलमान खान की बेल रद्द किए जाने की मांग की थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सलमान खान को बड़ी राहत मिल गई है। गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर हिट एंड रन केस में 28 सितंबर 2002 को मुंबई के बांद्रा इलाके में अपनी ट्योटा लैंडक्रूजर कार से फुटपाथ के किनारे एक दुकान में टक्कर मारने का मामला चल रहा है। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 4 लोग लोग घायल हो गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुशीला हिम्मतराव पाटिल जो सलमान के बॉडीगार्ड रहे रविंद्र पाटिल की मां की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले में सुशीला हिम्मतराव पाटिल ने सलमान खान की बेल रद्द किए जाने की मांग की थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सलमान खान को बड़ी राहत मिल गई है। गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर हिट एंड रन केस में 28 सितंबर 2002 को मुंबई के बांद्रा इलाके में अपनी ट्योटा लैंडक्रूजर कार से फुटपाथ के किनारे एक दुकान में टक्कर मारने का मामला चल रहा है। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 4 लोग लोग घायल हो गए थे।
कौन हैं सुशीला
हिम्मत राव पाटिल
सुशीला हिम्मतराव
पाटिल 2002 के हिट एंड रन केस के दौरान सलमान खान के बॉडीगार्ड रहे पुलिस कॉन्सटेबल रविंद्र
पाटिल की मां हैं। सुशीला एपैक्स कोर्ट से भी खुद को इस मामले में पार्टी बनाए जाने की मांग कर चुकी हैं। उन्होंने ही सलमान की बेल रद्द किए जाने
को चैलेंज किया था। पाटिल की साल 2007 में मौत हो चुकी
है।
सलमान को मिली है 5 साल जेल की सजा
इस मामले में 6 मई 2015 को मुंबई के सेशन कोर्ट ने सलमान को 2002 के 'हिंट एंड रन' मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई है। 13 साल तक मुंबई में हुई इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ
चल रहा मामला उनपर कठोर धाराएं लगाए जाने के बाद
सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट
से सलमान को लगा झटका
हिट एंड रन मामले
में सलमान खान को 1 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने झटका दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान
की उस याचिका को ठुकरा दिया जिसमें सलमान ने मांग की थी इस मामले में गायक और सलमान के दोस्त कमाल खान को बतौर गवाह बुलाया जाए। सलमान ने 16 नवंबर को जस्टिस एआर जोशी की कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी। इसी कोर्ट में
उनकी सजा को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। धारा 391 के तहत कोर्ट जरूरी होने पर अतिरिक्त गवाह को बुला सकती है। लेकिन इस मामले में कोर्ट
ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी सलमान ने कमाल खान को गवाह के रूप में नहीं बल्कि अशोक सिंह को बुलाया था।
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